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नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा

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बदायूं। नाबालिग को सोते से उठाकर खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने वाले नामजद दोषी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट तृतीय डॉ. मोहम्मद इलियास ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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थाना उसावां क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने तीन जून 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक वह अपनी 13 वर्षीय नातिन के साथ घर में अलग-अलग चारपाई पर सो रही थी। रात के करीब 12 बजे उसकी नाबालिग नातिन ने बदहवास हालत में आकर महिला को जगाया और रोते हुए बताया कि उसको एक आदमी घर से उठाकर खेत में ले गया और हाथ मुंह बांधकर उसके साथ गंदा काम किया। महिला ने अपने पुत्रों को जगाया और अपनी नातिन को साथ ले जाकर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के नाम रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। विवेचना के दौरान कस्बा उसावां के वार्ड नंबर दो निवासी शिवराज पुत्र शिवसहाय का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट डॉ. मोहम्मद इलियास ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सीपी सिंह, प्रदीप भारती और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में नामजद शिवराज को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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