बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) तालेवर सिंह ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए वसीम उर्फ काले को दो वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। थाना हल्दौर के प्रभारी निरीक्षक राजकुमार शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आबिद, साजिद, इमरान, वसीम उर्फ काले का एक संगठित गिरोह है। इस गैंग का लीडर आबिद है। यह गैंग आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित करने के लिए लूटपाट, चोरी जैसे जघन्य अपराध करते हैं। इन्होंने सिफ्ट डिजाइर गाड़ी सोनवीर सिंह से छीनी थी। इन पर गाड़ी छिनने के अन्य कई मामले भी दर्ज हैं। इस गिरोह के भय की वजह से इनके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता है। कोर्ट ने वसीम उर्फ काले को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। संवाद