फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bijnor News: गंभीर चोट पहुंचाने में वीर सिंह को सात साल की सजा

Sat, 28 Jan 2023 12:32 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
विज्ञापन
विज्ञापन
बिजनौर। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट डॉ. विजय कुमार ने रोहित को गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी पाते हुए वीर सिंह को सात वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

शासकीय अधिवक्ता अजीत पंवार के अनुसार थाना स्योहारा के गांव अमीनाबाद निवासी अमर सिंह ने रिपोर्ट कराई थी कि 30 जुलाई 2015 को उसकी जमीन पर गांव का ही वीर सिंह कूड़ी डालकर कब्जा कर रहा था। जिसका उसने और उसके लड़के रोहित ने कूड़ा डालने को मना किया। जिस पर वह रंजिश रखने लगा। 31 जुलाई शाम को जब उसका लड़का रोहित परचून की दुकान से घर को वापिस आ रहा था तो वीर सिंह ने उसे रोका और फावड़े से रोहित पर कई बार किए। रोहित की नाक, हाथ और शरीर पर चोटें आई। गांव के लोगों ने उसे बचाया। रोहित को कॉस मॉस अस्पताल मुरादाबाद में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। अदालत ने इस मामले में धारा 326 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए वीर सिंह को सजा सुनाई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें