- दोषियों पर चार-चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम अवतार यादव ने वन संपदा को नुकसान पहुंचाने एवं वनकर्मी से मारपीट करने का दोषी पाते हुए अकरम और नाजिम को दो-दो वर्ष के कारावास व चार-चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता संजीव वर्मा के अनुसार वन क्षेत्र साहनपुर के उपनिरीक्षण हरिशचंद्र तिवारी ने थाना नजीबाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 जुलाई 2017 को रात्रि एक बजे वह अपने साथी वनकर्मियों पंकज कुमार, रगवीर सिंह, अनुज कुमार के साथ साहनपुर रेंज में गश्त कर रहा था। तभी जंगल में कुल्हाड़ी चलने की आवाज सुनाई दी। मौके पर पहुंचने पर देखा कि अकरम व नाजिम निवासी साहनपुर खैर के एक वृक्ष को काटकर बोटे बना रहे थे। उन्हें जब पकड़ने का प्रयास किया गया तो दोनों कुल्हाड़ियों से उस पर हमला कर दिया।
वनकर्मियों की मदद से अकरम को दबोच लिया गया और नाजिम भाग गया। मौके पर खैर की लकड़ी के बोटे प्लास्टिक के कट्टों में भरे व जमीन पर पड़े मिले। इस दौरान उसके और वनकर्मियों के चोट आई। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद अकरम व नाजिम को वनकर्मी से मारपीट करने और वन संपत्ति को हानि पहुंचने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।