बिजनौर। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट अवधेश कुमार ने एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ बदनीयती से अश्लील हरकत करने का दोषी पाते हुए अशरफ और महमूद को पांच-पांच वर्ष के कारावास और 12-12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 15 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
शासकीय अधिवक्ता शलभ शर्मा के अनुसार एक व्यक्ति ने थाना स्योहारा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी मां 19 सितंबर 2018 को सुबह नौ बजे अशरफ की दुकान से सामान लेने गई थी। उस समय अशरफ की दुकान पर महमूद भी था। उसकी मां ने अशरफ को राशनकार्ड सामान देनेे के लिए दिया। अशरफ ने उसकी मां को राशन देने के लिए अंदर बुलाया। उसकी मां को अकेला पाकर अशरफ व महमूद ने बदनीयती से पकड़ लिया। उसके कपड़े फाड़ दिए। वहां से गुजर रहे लोग आ गए और पीड़िता को उन दोनों के चंगुल से छुड़ाया। पीड़िता को जातिसूचक शब्दों से भी अपमानित किया गया। इस मामले में अदालत ने अशरफ व महमूद को महिला को बदनीयती से पकड़ने, उसके कपड़े फाड़ने का दोषी पाया है।