बिजनौर। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट अवधेश कुमार ने एक दलित से मारपीट का दोषी पाते हुए अशोक कुमार को तीन साल के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता शलभ शर्मा के अनुसार थाना धामपुर के गांव अजीतपुर दासी के विजयपाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि वह दो मई 2013 को शाम छह बजे संजीव कुमार की दुकान से घर लौट रहा था। जैसे ही वह करमवीर की बैठक के सामने आया तो वहां अशोक बैठा हुआ था। अशोक और करमवीर ने उसकी साइकिल रोककर उसके साथ मारपीट की और गाली गलौज की। वह जान बचाकर भागा तो जान से मारने की धमकी दी गई। अदालत ने इस मामले में अशोक कुमार को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। करमवीर को दोष मुक्त कर दिया।