फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bijnor News: गैंगस्टर एक्ट में तीन को दो-दो साल की सजा

Thu, 02 Feb 2023 09:26 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
विज्ञापन
विज्ञापन
बिजनौर। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट शैला ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए तीन को दो दो वर्ष के कारावास और पांच पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

शासकीय अधिवक्ता सलीम अख्तर के अनुसार थाना बढ़ापुर के प्रभारी निरीक्षक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि नगीना निवासी वाहिद उर्फ टल्ली ने एक सक्रिय पशु चोरों का गैंग बना रखा है। बढ़ापुर के आस पास के क्षेत्रों में यह अपने गैंग के सदस्यों फुरकान और इकरामुद्दीन के साथ पशु चोरी और अन्य अपराध करता है। इन्होंने पशु चोरी और अन्य अपराध कर अवैध धन अर्जित करने का साधन बना लिया है। इनके आतंक से जनता का कोई आदमी गवाही नहीं देता। अदालत ने इन तीनों को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें