बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार ने गोकशी का दोषी पाते हुए अफसर, जीशान, शमीम को सात-सात साल के कारावास व 12 लाख 90 हजार की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह राजपूत के अनुसार थाना नंगल की पुलिस 22 जून 2021 को उपनिरीक्षक विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में गश्त पर थी। जब गांव जालपुर पहुंचे तो सूचना मिली की गांव दहिरपुर में शकील के घर पर गोकशी हो रही है। इस सूचना पर शकील के घर पर छापा मारा गया तो वहां गोकशी होती मिली। पुलिस ने मौके से शकील, अफसर, जीशान, शमीम को मीट काटने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार कर लिया। मौके से 100 किलो मीट तराजू में, कुल्हाड़ी, चापड़, गोवंश की चार टांगे, तीन चाकू बरामद हुए। पशु चिकित्सा अधिकारी नांगल अंकित कुमार ने बरामद मीट के गोमांस होने की पुष्टि की। इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी शकील की मृत्यु हो गई। अदालत ने अफसर, जीशान, शमीम को गोकसी करने और अवैध चाकू रखने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।