बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने प्राण घातक चोट पहुंचाने का दोषी पाते हुए तीन लोगों को पांच-पांच वर्ष के कारावास व 26-26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोतवाली शहर के गांव अलावलपुर निवासी राहुल कुमार पुत्र महाराज सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के ही मदन पुत्र चतर सिंह आदि ने सात मार्च 2023 को उसके भाई अंकित के ऊपर लाठी डंडों से वार किए। इससे उसके सिर में काफी चोट और वह मौके पर ही बेहोश हो गया। कोर्ट ने प्राण घातक हमले का दोषी पाते हुए मदन पुत्र चतर सिंह, हेमंत उर्फ काले पुत्र मदन, रोहित पुत्र सुखवीर को पांच-पांच वर्ष के कारावास व 26-26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।