बिजनौर। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट अवधेश कुमार ने एक दलित परिवार से मारपीट करने का दोषी पाते हुए पिता और उसके दो पुत्रों को तीन-तीन साल के कारावास एवं 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता शलभ शर्मा के अनुसार गांव पित्तनहेड़ी में सोमनाथ शर्मा व उसके दो पुत्र विनीत एवं अनित बॉबी के घर में घुस आए। उन्होंने उसके परिवार के साथ लाठी डंडों से मारपीट की और उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। इस घटना में बॉबी, लवी, शोभा देवी व अशोक कुमार घायल हो गए। अदालत ने सोमनाथ शर्मा व उसके पुत्र विनीत, अनित को दलित परिवार से मारपीट करने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।