कन्या सुमंगला योजना के नियम हुए आसान
बिजनौर। शासन ने कन्या सुमंगला योजना के नियमों को आसान बना दिया है। योजना में बालिकाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें बालिकाओं का सत्यापन होता है। अब शहरी क्षेत्र में तहसील के एसडीएम तथा ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ बालिकाओं का सत्यापन कर सकेंगे।
जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि शासन की ओर से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना संचालित है। इस योजना में कन्या के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक छह श्रेणी में अलग-अलग आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना में शासन के पात्रता नियम तय हैं। सहायता प्राप्त करने के लिए हर श्रेणी की बालिकाओं का भौतिक सत्यापन होता है। अभी तक बालिकाओं को सत्यापन के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। परंतु अब इसमें बदलाव करके आसान बना दिया है। बीडीओ गांवों तथा एसडीएम शहर की बालिकाओं का सत्यापन कर सकेंगे। बताया कि बालिकाओं की धनराशि उनके खाते में जाती है। अभी तक बैंक का खाता ही मान्य था, लेकिन अब पोस्ट आफिस का खाता भी स्वीकार होगा।