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अविश्वास प्रस्ताव की सुनवाई को हाईकोर्ट ने तलब किया मूल रिकार्ड

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बिजनौर। जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ दिए अविश्वास प्रस्ताव के मामले में हाईकोर्ट में डीएम की ओर से व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश किया गया। हाईकोर्ट ने इस मामले में अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित मूल रिकार्ड को तलब किया है। जिसमें सुनवाई की अगली तारीख 27 सितंबर तय की है।
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जिला पंचायत सदस्य आयुष चौहान की ओर से 32 अन्य सदस्यों के शपथ पत्रों के साथ डीएम के समक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। इस मामले में बैठक बुलाने की मांग उठाई थी। आयुष चौहान के साथ 22 सदस्य डीएम के समक्ष प्रस्तुत हुए। डीएम की ओर से इस मामले में बैठक नहीं बुलाए जाने पर आयुष चौहान की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट से अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक बुलाने का डीएम को निर्देश देने की मांग की थी।
इस मामले की सुनवाई के दौरान 16 सितंबर को हाईकोर्ट ने मीटिंग नहीं बुलाए जाने पर कड़ा कदम उठाते हुए डीएम से जवाब तलब करते हुए पूछा था कि कोई मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई। इस संबंध में डीएम को व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया था।
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शुक्रवार को डीएम की ओर से हाईकोर्ट में व्यक्तिगत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जयंत बनर्जी एवं मनोज कुमार गुप्ता की पीठ ने इस मामले का निपटारा करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित मूल रिकार्ड की आवश्यकता महसूस की। अधिवक्ता भुवनेश कुमार सिंह के अनुसार हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एडीशनल एडवोकेट जनरल को आदेशित किया कि वह डीएम को निर्देश दें कि मूल रिकार्ड को 27 सितंबर को हाईकोर्ट के समक्ष के प्रस्तुत करें।
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