तीन हत्याभियुक्तों की जमानत याचिका निरस्त
बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहुजा ने हत्या के दो मामलों में तीन अभियुक्तों की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता वरुण राजपूत के अनुसार धामपुर थाना अंतर्गत ग्राम पाड़ली शाहू निवासी ब्रजनंदन सिंह का पौत्र प्रशांत और पुत्र सतेंद्र 28 जुलाई को खाली प्लॉट में खड़े बातें कर रहे थे। तभी पड़ोसी के रहने पर केहर सिंह, दीपक, रितिक व अन्य लोगों ने उन पर तमंचे से फायर कर दिया। इसमें प्रशांत और सतेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल लाया गया। वहां प्रशांत की मृत्यु हो गई। जिला जज ने अभियुक्त दीपक वह रितिक की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। एक अन्य हत्या के मामले में अभियुक्त भोलू उर्फ रितिक की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।