बिजनौर। मृतक आश्रित की नौकरी पाने वाले लतीफपुर स्कूल के प्रधानाध्यापक धर्मेंद्र सिंह चौहान की सेवा समाप्त कर दी गई थी। शिक्षा विभाग के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नियमों का पालन नहीं किए जाने के आधार पर निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश प्रकाश पड़िया ने अपने आदेश में लिखा है कि सेवा समाप्ति करते वक्त बेसिक एजुकेशन स्टाफ सर्विस रूल्स एवं गवर्नमेंट सर्वेंट रूल्स का पालन नहीं किया गया है। इसलिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त किया जाता है। बेसिक शिक्षा अधिकारी नियमों का पालन करते हुए नया आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सेवा समाप्ति की कार्रवाई खंड विकास अधिकारी धामपुर की जांच आख्या के आधार पर की थी। प्रधानाध्यापक के विरुद्ध शिकायत की गई थी। धर्मेंद्र सिंह चौहान की नियुक्ति उसके पिता बाबूराम की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर हुई। सेवा समाप्ति के आदेश के विरुद्ध पर धर्मेंद्र सिंह द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। संवाद