बिजनौर। प्रथम अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश राम अवतार यादव ने गैर इरादतन हत्या में दोषी पाते हुए दो सगे भाइयों हाशिम व काशिम को दस-दस साल के कारावास व 20-20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता संजीव वर्मा के अनुसार थाना किरतपुर के गांव हुसैनपुर की हकीकन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आठ अक्तूबर 2010 को रात करीब नौ बजे उसके लड़के हनीफ उर्फ गुज्जु और अनीस अपने घर पर खाना खा रहे थे। तभी गांव का हाशिम व उसका भाई कासिम उसके घर में घुस आए और अनीश से शराब पीने को पैसा मांगने लगे। मना करने पर अनीश से मारपीट करने लगे। इनके पिता ने भी आकर मारपीट की। हनीफ ने बीच बचाव करना चाहा तो उसके पेट घुसा मार दिया। जिससे वह बेहोश हो गया। इलाज के लिए ले जाते समय उसकी मौत हो गई। इस मामले में हासिम और कासिम के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल हुई थी। दोनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है। संवाद