धामपुर। नगर पालिका ने एक जनवरी 2024 से धामपुर नगर पालिका में सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलिथीन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के लिए राजस्व निरीक्षक के निर्देशन में टीम का गठन कर दिया है।अभियान निष्पक्ष तरीके से चलेगा। जो पकड़ा जाएगा। उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
अधिशासी अधिकारी अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार ने बताया कि बुधवार को नगर पालिका में संपन्न जन संवाद कार्यक्रम के बाद नगर पालिका हरकत में आ गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलिथीन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। इसके लिए राजस्व निरीक्षक राजेंद्र सिंह के निर्देशन में टीम का गठन कर दिया गया है। टीम बगैर भेदभाव के अभियान चलाएगी। जो भी पकड़ा जाएगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने अभियान को सफल बनाने में पूर्ण रूप से सहयोग करने का भरोसा दिया है। जिसमें डॉक्टरों, डिस्पोजल विक्रेताओं, मंडप, होटल मिष्ठान एवं डेयरी संचालकों से अभियान की सफलता के लिए अपील की गई है।
- ऐसे होगा जुर्माने का निर्धारण
अधिशासी अधिकारी ने बताया कि अभियान के अंतर्गत चेकिंग के दौरान किसी व्यापारी पर 100 ग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक या पॉलीथीन पकड़ी जाती है। तो उसे पर एक हजार रूपये, 101 से 500 ग्राम वजन पर दो हजार रुपये, 501 ग्राम से एक किलोग्राम तक पांच हजार रूपये, एक किलोग्राम से पांच किलोग्राम तक 10 हजार रुपये, पांच किलोग्राम से अधिक सिंगल यूज प्लास्टिक या पॉलिथीन पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना पड़ेगा। जुर्माना देने में कोई आनाकानी करने पर पुलिस में संबंधित धाराओं में रिपोर्ट कायम करा कार्रवाई कराई जाएगी।
- वाणिज्यिक स्थलों के बाहर मिलने पर भी होगी कार्रवाई
अधिशासी अधिकारी ने यह भी बताया कि यदि कोई भी व्यापारी अपने वाणिज्यिक स्थलों के बाहर प्लास्टिक अपशिष्ट फेंकेगा तो उस पर भी जुर्माना लगेगा। इसके लिए भी नियम, शर्त तैयार कर दी गई हैं। इसमें किसी प्रकार के लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।