संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। राज्य सूचना आयुक्त किरन बाला चौधरी ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना है। राज्य सूचना आयुक्त ने 25 वादों का निस्तारण किया।
उन्होंने जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दूसरे दिन 10.30 बजे कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित सुनवाई कार्यक्रम में अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा कि यदि किसी सूचना का दिया जाना सम्भव नहीं है, तो शिकायतकर्ता को उसका स्पष्ट कारण बताएं, ताकि उसकी पुनवृत्ति न होने पाएं।