संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। एडिशनल सिविल जज प्रदुमन कुमार मिश्रा ने चेक बाउंस का दोषी पाते हुए सोमदत्त शर्मा को छह माह के कारावास एवं दो लाख 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से दो लाख 35 हजार रुपये परिवादी अनिल सिंह को देने का आदेश दिया है।
थाना हल्दौर के गांव नवादा तुला निवासी अनिल सिंह ने न्यायालय में दाखिल परिवाद में कहा था कि सोमदत्त शर्मा निवासी शेरपुर कल्याण ने उससे दुकान का सामान खरीदने के लिए दो लाख रुपये उधार लिए थे। छह माह में वापसी को कहा था, जो वापस नहीं किए। उसकी उधार की रकम के बदले में दो लाख का चेक 17 जून 2021 को दिया। वह उसने अपने पंजाब बैंक के खाते में लगाया। पर्याप्त धनराशि नहीं होने पर चेक बाउंस हो गया। अदालत ने इस मामले में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सोमदत्त शर्मा को चेक बाउंस का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।