बिजनौर। अतिरिक्त न्यायालय के न्यायाधीश सुंदरलाल ने चेक बाउंस के आरोपी जयप्रकाश को छह माह के कारावास एवं पांच लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। चांदपुर की चौहान ट्रैक्टर एजेंसी के प्रोपराइटर बृजेश कुमार ने अदालत में दाखिल परिवाद में कहा था दिसंबर 2018 में जयप्रकाश निवासी ग्राम खानपुर मानक उसके पास आया। उसने ट्रैक्टर पसंद किया, जिसे करीब साढ़े छह लाख रुपए की कीमत में बेचने की बात हुई। उसके बाद 27 दिसंबर को वह फिर आया तथा कहा कि उसने बैंक में लोन के लिए आवेदन कर दिया है। उसकी बात पर विश्वास कर उसे ट्रैक्टर डिलीवर कर दिया गया। उसने 35 हजार रुपये रुपए जमा किए और ट्रैक्टर लेकर चला गया। उसके बाद जयप्रकाश ने बार-बार बकाया धनराशि के लिए टाल मटोल किया तथा ट्रैक्टर की कुल धनराशि में से मार्च 2021 तक उससे दो लाख 61000 रुपए कुल प्राप्त हुए तथा 3 लाख 88 हजार शेष रह गए। तकादा करने पर बकाया धनराशि में से 3 लाख 60 हजार रुपए का चेक दिया जोकि खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण बाउंस हो गया।