गैर इरादतन हत्या में शरीफ की जमानत याचिका निरस्त
बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायधीश एमपी सिंह ने गैर इरादतन हत्या में आरोपी शरीफ की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
कस्बा साहनपुर निवासी फहमीदा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 26 सितंबर 2022 को सुबह करीब 10 बजे उसके पुत्र की दुकान पर शरीफ और उसके लड़के आसिफ, रशीद, शमीर अपने हाथों में धारदार हथियार, लाठी, रॉड लेकर आए। ये लोग उनसे पहले से ही रंजिश रखते थे। दुकान पर ये लोग गंदी-गंदी गालियां देने लगे। गालियों का विरोध करने पर इन्होंने शुएब, सुहेल, जब्बार, गुलाव नवी के साथ धारदार हथियार से मारपीट की। जिससे सभी को गंभीर चोट आई। घायलों को सरकारी अस्पताल लाया गया। इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद गुलाव नवी की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में अपराध की गंभीरता को देखते हुए शरीफ की जमानत याचिका निरस्त की गई है।