बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट नंबर छह तालेवर सिंह ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए सरफराज को दो वर्ष के कारावास एवं पांच हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है। थाना कोतवाली शहर के प्रभारी निरीक्षक बीपी सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी सोनू, हुकम सिंह, सरफराज, प्रमोद कुमार, देवेंद्र कुमार ने मिलकर एक गिरोह बना रखा है। गैंगलीडर सोनू है जो यह गिरोह गंभीर अपराध करता है। इनका इतना आतंक है कि कोई इनके विरुद्ध गवाही को तैयार नहीं होता है।