सैनिटाइजर बिक्री के लाइसेंस की अनिवार्यता में 30 जून तक छूट
बिजनौर। शासन ने हैंड सैनिटाइजर की खुदरा बिक्री पर लाइसेंस की अनिवार्यता को 30 जून तक समाप्त कर दिया है।
प्रमुख सचिव अनीता सिंह ने बताया कि समस्त मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, ग्रोसरी शॉप आदि को हैंड सैनिटाइजर की बिक्री पर शर्तों के साथ छूट प्रदान की गई है। औषधि निरीक्षक हैंड सैनिटाइजर की खरीद, बिक्री एवं नमूनों के संकलन और जांच की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के 21 मार्च को जारी गजट नोटिफिकेशन द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही हैंड सैनिटाइजर की बिक्री की जाएगी। कोई भी प्रतिष्ठान या दुकानदार निर्धारित मूल्य से अधिक पर हैंड सैनिटाइजर नहीं बेच सकेगा। निर्देशों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।