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Bijnor News: उर्मिला हत्याकांड में राजकुमार को आजीवन कारावास की सजा

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संवाद न्यूज एजेंसी
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन प्रशांत मित्तल ने उर्मिला देवी हत्याकांड में दोषी पाते हुए राजकुमार उर्फ रामा को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

थाना नहटौर के गांव गारवपुर निवासी अमित ने थाना नहटौर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी माता उर्मिला देवी घर पर अकेला रहती थीं और पैसों के लेनदेन का काम भी कर लेती थीं। दो जून 2020 की सुबह 10 बजे गांव का ही राजकुमार उर्फ रामा मेरी माता से पैसे लेने आया था। उस समय वह भी घर पर मौजूद था। उसकी माता ने पैसे देने से इनकार कर दिया। जिस पर राजकुमार उर्फ रामा नाराज होकर चला गया। मेरा मकान रानी बाग कॉलोनी धामपुर में है। जहां वह बच्चों के साथ रहता है। इस कारण वह धामपुर चला गया था। माता घर पर अकेली रह गई।
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रात के साढ़े नौ बजे मेरे चाचा अवनीश एवं चचेरा भाई विपिन खाना खाकर हमारे घर के सामने टहल रहे थे तो हमारे मकान से राजकुमार रामा को तेजी से निकलते हुए देखा। उस समय उन्हें कोई शक नहीं हुआ। क्योंकि राजकुमार रामा का इधर आना जाना था। तीन जून की सुबह साढ़े छह घर पर नौकर आया तो उसने उर्मिला देवी का शव बेड पर पड़ा देखा। उनके सिर में चोट लगी थी और शरीर से खून बह रहा था। सूचना पर वह गांव पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई।
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पुलिस ने इस मामले में हत्या में प्रयुक्त खलवा राजकुमार उर्फ रामा की निशानदेही पर बरामद किया था। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर इस मामले में राजकुमार उर्फ रामा को उर्मिला देवी की हत्या करने का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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