जिले में 31 जुलाई तक निषेधाज्ञा लागू
बिजनौर। डीएम रमाकांत पांडेय ने बताया कि पूरे जिले में 31 जुलाई तक तत्काल प्रभाव से धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। कहा कि बकरीद का त्योहार आने वाला है और कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हैं। डीएम ने कहा कि पता चला है कि जिले में तेजी से चल रही राजनीतिक गतिविधियों व विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में की जा रही कार्रवाई में कुछ अवांछनीय व असामाजिक तत्व सक्रिय होकर लॉकडाउन के समय जिले की लोक प्रशांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि धारा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।