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Bijnor News: बीमा कंपनी को चार लाख के भुगतान का आदेश

Mon, 10 Jul 2023 11:55 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
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- उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ट्रक चोरी के मामले में दिया आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ट्रक चोरी के मामले में आईसीआई सीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश किया है। वह ट्रक मालिक को 4 लाख 2 हजार 800 रुपये की धनराशि परिवाद दायर होने की तिथि से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ एक माह में अदा करें। बीमा कंपनी को यह भी कहा गया है कि वह 8000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में तथा 5000 रुपये वाद व्यय के रूप में परिवादी को अदा करेगा।
चांदपुर निवासी फैसल ने अपनी माता चांदनी की ओर से दाखिल परिवाद में कहा गया कहा था कि वह टाटा मिनी ट्रक यूपी 20टी 7686 स्वामी है का पंजीकृत स्वामी है इस ट्रक का बीमा उसने आईसीआईसीआई लोंबार्ड से 22839 रुपये अदा कर 31 मई 2016 से 30 मई 2017 की अवधि के लिए कराया था। इस ट्रक को उसका ड्राइवर मकसूद चलाता था। यह ट्रक 21 जनवरी 17 को चोरी हो गया था, जिसकी रिपोर्ट थाना चांदपुर में दर्ज कराई गई थी रिपोर्ट दर्ज होने एवं सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भी उसे बीमा राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा नहीं किया गया। फोरम से प्रार्थना की गई थी कि वह बीमित राशि का भुगतान उसे बीमा कंपनी से कराएं।
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बीमा कंपनी का कहना था कि बीमा की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, इसलिए बीमा भुगतान नहीं किया किया गया है। आयोग की चेयरमैन दीपा जैन, सदस्य मनोज कुमार पंडित , महिला सदस्य मनीला द्वारा सर्वसम्मति से दिए गए निर्णय में कहा गया है कि बीमा स्वीकृत किए जाने योग्य है। बीमित वाहन की धनराशि चार लाख दो हजार 800 रुपये का भुगतान परिवादी को किया जाए।
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