जमानत याचिका पर नहीं हुई सुनवाई
बिजनौर। किरतपुर पालिका चेयरमैन अब्दुल मन्नान के बाग में हो रही गोकशी के मामले में पकड़े गए आरोपियों की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश सुनील कुमार ने इस मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई की अगली तिथि 19 अक्तूबर नीयत की है। किरतपुर में चेयरमैन अब्दुल मन्नान के बाग में पुलिस ने पिछले महीने गोकशी पकड़ी थी। मौके से छह लोग गिरफ्तार किए गए थे, जबकि चेयरमैन सहित चार लोग फरार हो गए थे। किरतपुर चेयरमैन पर पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। अब्दुल मन्नान को छोड़कर बाकी तीन आरोपियों ने कोर्ट में समर्पण कर दिया था। सोमवार को फरीद अहमद, अतीक कुरैशी, मोहम्मद हारुन, राशिद, मोहम्मद शामी, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद नाजिर की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन पूरे कागजात न होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।