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गैंगस्टर एक्ट में जितेंद्र राठी को नौ साल का कारावास

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गैंगेस्टर एक्ट में नौ साल का कारावास
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बिजनौर। विशेष न्यायाधीश डा.विजय कुमार ने गैंगेस्टर जितेंद्र राठी को नौ साल के कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता सलीम अख्तर के अनुसार थाना कोतवाली शहर के कोतवाली शहर के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रामप्रसाद दुबे ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम जमालपुर पठानी निवासी जितेंद्र राठी ने अपने साथी एजाज व भूरा के साथ मिलकर एक गिरोह बना रखा है। इसका गैंग लीडर जितेंद्र राठी है। यह गिरोह संगठित होकर आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए हत्या व लूट की घटनाओं में संलिप्त है। जितेंद्र राठी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या, लूट की है तथा उन पर आर्म्स एक्ट के अंतर्गत भी अपराध हैं। इस मामले की विवेचना थानाध्यक्ष मंडावर ने की। थानाध्यक्ष घनेंद्र यादव ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत चार्जशीट अक्तूबर 2012 में कोर्ट में दाखिल की। इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा सोकेंद्र सिंह, सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर सुरेश सिंह व अमित सरोहा की गवाही कराई गई। अभियुक्त जितेंद्र राठी द्वारा भी अपने अपराध की स्वीकृति का प्रार्थनापत्र भी न्यायालय में दिया। इसमें उसने कहा कि वह अपने जुर्म को स्वेच्छा से स्वीकार करता है। कोर्ट ने उसे नौ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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