आगजनी-फायरिंग प्रकरण
- भाजपा विधायक अशोक राणा ने सुनवाई से पहले ही याचिका को वापस लिया
- अब हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाने की संभावना
- पुलिस की ओर से पांच फरार आरोपियों के घर लगातार दी जा रही है दबिश
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। भाजपा विधायक अशोक राणा ने हाईकोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले अपनी गिरफ्तारी पर स्टे की याचिका को वापस ले लिया है। उधर, आगजनी-फायरिंग प्रकरण में फरार चल रहे पांच आरोपियों में से कोई भी सरेंडर करने के लिए कोर्ट में नहीं पहुंचा, जबकि इनके तीन साथी मंगलवार को आत्मसमर्पण कर चुके है। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की दबिश भी लगातार जारी है।
बुधवार को टीकम निवासी ठाठजट, शेखर मास्टर निवासी नरावली, जाफर निवासी ठाठजट, परविंदर और अवनीश निवासीगण राजा का ताजपुर के कोर्ट में आत्मसमर्पण करने की संभावना बनी हुई थी। मगर, एक भी आरोपी कोर्ट में नहीं पहुंचा। उधर, इनकी तलाश में पुलिस ने दर्जनभर से अधिक स्थानों पर दबिश दी, मगर कोई भी पुलिस के हाथ नहीं लगा।
बता दें कि मंगलवार को वांछित आरोपियों में से अक्षय कुमार निवासी मोरना, नितिन कुमार निवासी ग्राम लंबाखेड़ा और मनु त्यागी निवासी ग्राम मुस्सेपुर ने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। जिन्होंने जमानत के लिए याचिका दाखिल की मगर कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
सड़क निर्माण कंपनी के प्लांट में आगजनी और फायरिंग करने के केस में अब तक छह आरोपी जेल जा चुके हैं। इनमें तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि तीन आरोपियों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया।
तो विधायक दाखिल करेंगे अग्रिम जमानत के लिए याचिका
विधायक अशोक राणा की ओर से गिरफ्तारी पर रोक के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। मगर, सुनवाई से पहले ही मंगलवार को यह याचिका वापस ले ली गई। कयास लगाए जा रहे हैंं कि कोर्ट से राहत मिलती नहीं देख याचिका वापस लेने का कदम उठाया गया है। क्योंकि इस याचिका पर आदेश होने के बाद अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने का भी रास्ता बंद हो जाता है। ऐसे में अब हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने की संभावना जताई जा रही है।
ये था मामला
पिछले दिनों शिवालाकलां क्षेत्र में स्थित सड़क निर्माण कंपनी के मिक्सर प्लांट पर चार गाड़ियों से पहुंचे हमलावरों ने फायरिंग कर दी थी। साथ ही पेट्रोल छिड़कर प्लांट में आग लगा दी गई थी। इस मामले में कंपनी के मैनेजर की ओर से भाजपा विधायक अशोक राणा और उनके बेटे प्रियंकर राणा के खिलाफ रंगदारी मांगने समेत अन्य संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दो आरोपियों के पास से दो लाइसेंसी रिवॉल्वर, दो गन और कारतूस, एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद किए गए थे।