- तीन दूध और दो काले नमक के नमूने फेल आने लगा जुर्माना
- ब्रांडेड कंपनियों पर 11 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगा
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। लोग विश्वास कर ब्रांडेड कंपनियों का खाद्य पदार्थ खरीदते हैं, ताकि वह स्वस्थ रहे। मगर यहां तो ब्रांडेड कंपनियां ही गोलमाल कर रही हैं। जी हां, ब्रांडेड कंपनियों का दूध और काला नमक जांच में अधोमानक पाया गया है। इसके बाद एडीएम प्रशासन ने इन ब्रांडेड कंपनियों पर 11 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने कुछ माह पहले विशेष अभियान चलाकर ब्रांडेड कंपनियों के खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए थे। इनमें से कुछ नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे और जांच में अधोमानक पाए गए। इसके बाद अभिहित अधिकारी ने कंपनियों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया। अभिहित अधिकारी नादिर अली ने बताया कि प्रयाग डेयरी प्राइवेट लिमिटेड, बरेली का दूध का नमूना रईस पुत्र अब्दुल की दुकान से लिया गया था। जो जांच में अधोमानक आया। जिसके बाद दुकानदार पर 30 हजार और कंपनी पर डेढ़ लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
वहीं स्टर्लिंग एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड कासगंज की कंपनी का दूध का नमूना अधोमानक आया। जिस पर दो लाख 70 हजार रुपये जुर्माना लगाया। अरविंद डेयरी प्राइवेट लिमिटेड पर फुल क्रीम दूध जांच में मानकों पर खरा नहीं उतरा। जिस वजह से इस कंपनी पर दो लाख 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। इसके अलावा राजस्थान साल्ट कंपनी अजमेर के दो काले नमक के नमूने जांच में फेल आए। उनमें सादा नमक मिला हुआ था। जिस वजह से इस कंपनी पर चार लाख 55 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
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जिले में अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए जा रहे हैं। जांच में मानकों पर खरे नहीं उतरने पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। एडीएम प्रशासन ने ब्रांडेड कंपनी का दूध और काला नमक फेल आने पर 11 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है....नादिर अली, अभिहित अधिकारी, बिजनौर