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Bijnor News: अप्रशिक्षित डॉक्टर को दी दवाई और सर्जिकल सामान तो हाेगी कार्रवाई

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- जेनरिक दवाई और सर्जिकल सामान की अवैध बिक्री पर लगेगी रोक
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- औषधि निरीक्षक ने सभी होलसेल मेडिकल स्टोर संचालकों को जारी किए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। सरकार ने अप्रशिक्षित चिकित्सकों पर नकेल कसने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ऐसे के अब अप्रशिक्षित चिकित्सकों को दवाई और सर्जिकल सामान देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई होलसेल मेडिकल स्टोर संचालक इन्हें दवाई देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

औषधि निरीक्षक उमेश भारती ने सभी होलसेल मेडिकल स्टोर संचालकों को पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने अप्रशिक्षित चिकित्सक को जेनरिक दवाई और सर्जिकल सामान बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। क्योंकि यह स्वास्थ्य सुरक्षा के मानकों के विपरीत है।
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इसके साथ ही कहा कि अगर कोई बिक्री करता है तो फर्म के विरुद्ध औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। बताया कि जिले में जल्द ही विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें होलसेल मेडिकल स्टोरों की जाएगी। अगर कोई अप्रशिक्षित चिकित्सक को दवाई, सर्जिकल सामान बेचते हुए पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई करेंगे।
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ड्रग वेयर हाउस से लिए एंटी बायोटिक दवा के नमूने
औषधि निरीक्षक ने ड्रग वेयरहाउस से नौ एंटी बायोटिक दवा के नमूने संग्रहित कर जांच के लिए भेजे। क्योंकि इससे पहले भी ड्रग वेयरहाउस से लिए गए नमूने जांच में अधोमानक पाए जा चुके हैं। सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों के बेहतर इलाज के लिए यह नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए।
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