- न्यायालय ने 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने जानलेवा हमले में दोषी पाते हुए दीपक शर्मा को आठ वर्ष के कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 50 हजार रुपये घायल वीर सिंह को देने के आदेश दिए हैं।
शासकीय अधिवक्ता मुकेश चौहान के अनुसार बिजनौर के मोहल्ला ज्ञान विहार निवासी धीर सिंह ने थाना कोतवाली शहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई वीर सिंह ने बच्चों के विवाद को लेकर मोहल्ले के ही दीपक को डांट दिया था। इस बात को लेकर 28 नवंबर 2013 को सुबह साढ़े आठ बजे चक्कर रोड पर वरुण की दुकान के सामने दीपक शर्मा ने अपने दो अज्ञात साथियों के साथ मिलकर वीर सिंह को जान से मारने की नीयत से उसके सीने में गोली मार दी थी। इस घटना को धीर सिंह, भोला, वरुण व मोहल्ले के अन्य लोगों ने देखा था। सभी ने मिलकर दीपक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भाग गया।
घायल वीर सिंह को जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसे मेरठ भेजा गया। घायल वीर सिंह का काफी दिनों तक उपचार चला। इस मामले में पुलिस ने दीपक शर्मा से जानलेवा हमले में प्रयुक्त 315 बोर के तमंचे के साथ बरामद किया था। पूछताछ में बताया कि यह वही तमंचा है, जिससे उसने गोली चलाई है। अदालत ने इस मामले में दीपक शर्मा को वीर सिंह पर जानलेवा हमला करने व अवैध हथियार रखने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।