- दोषियों पर न्यायालय ने 80-80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने सोमपाल हत्याकांड में दोषी पाते हुए राजीव उर्फ नीटू और संजीव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अस्सी-अस्सी हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड राशि में से एक लाख रुपये मृतक की पत्नी को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
एडीजीसी मुकेश चौहान के अनुसार थाना हीमपुर दीपा के गांव प्रतापपुर निवासी ब्रहमपाल ने थाना हल्दौर में तहरीर दी थी कि उसका बड़ा बेटा सोमपाल उर्फ सोनू 22 अक्बूतबर की सुबह 11 बजे बाइक से हल्दौर गया था। हल्दौर बाजार में उसे सोमपाल के साढू राजीव उर्फ नीटू और मोनू के साथ घूमते देखा गया था। इसके बाद सोमपाल घर लौटकर नहीं आया। 23 अक्तूबर को उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। 28 अक्तूबर को पावटी के जंगल में उसकी लाश पडी मिली। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि उन्होंने 23 अक्तूबर को सोमपाल को हल्दौर से लौटते हुए अम्हेड़ा चौराहे पर राजीव और माेनू को दो अज्ञात लोगों की मदद से जबरदस्ती गाड़ी में डालते हुए देखा है। राजीव कह रहा
था कि आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगे। तहरीर में कहा गया गया था कि सोमपाल की हत्या राजीव और मोनू ने की है। इस मामले में पुलिस की विवेचना के बाद राजीव उर्फ नीटू और संजीव निवासी पावटी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अदालत ने राजीव उर्फ नीटू और संजीव को सोमपाल की हत्या और अपहरण का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।