सुनीति हत्याकांड में प्रदीप को उम्रकैद
बिजनौर। स्पेशल जज ईसी एक्ट डॉ. विजय कुमार ने सुनीति हत्याकांड में दोषी पाते हुए प्रदीप उर्फ सोनू को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। एकतरफा प्यार में प्रदीप ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था।
शासकीय अधिवक्ता अजीत पंवार के अनुसार थाना स्योहारा के गांव गंगाधरपुर निवासी मदनपाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 24 वर्षीय लड़की सुनीति को उसका पड़ोसी प्रदीप कुमार आए दिन परेशान करता था। उसके और उसकी पत्नी के पीछे फोन पर उल्टी-सीधी बातें करता था। 12 जुलाई 2015 को प्रदीप कुमार ने दोपहर में उसके दरवाजे पर पत्थर मारा, जो उसकी पत्नी कुसुमलता ने देख लिया। उसे पत्थर मारने से मना किया तो उसने गोली मारने की धमकी दी। शाम को करीब छह बजे मदनपाल और उसकी पत्नी कुसुमलता घेर में थे, उसकी लड़की घेर में लगे नल पर पानी भर रही थी, उस समय घेर में कुछ और लोग भी मौजूद थे।
प्रदीप कुमार सुनीति के पास नल पर आया और उसने अपनी अंटी से तमंचा निकालकर सुनीति की कनपटी पर गोली मार दी। जिससे वह घायल होकर गिर पड़ी। उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल स्योहारा लाया गया, जहां चिकित्सकों ने सुनीति को मृत घोषित कर दिया। इस हत्याकांड में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने प्रदीप के बताने पर मेवानवादा के पास पुलिया के नीचे से हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद कराया था। तथा इसी तमंचे से उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। पुलिस का कहना था कि प्रदीप द्वारा एकतरफा प्यार में सुनीति की गोली मारकर हत्या की गई थी। कोर्ट ने प्रदीप को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।