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Bijnor News: नवनीत हत्याकांड में अंकुल को आजीवन कारावास

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-मामूली विवाद में छुरी घोंपकर कर दी थी नवनीत की हत्या
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-चार साल बाद आया हत्याकांड में फैसला
बिजनौर। चार साल पूर्व हुए नवनीत हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने अंकुल को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास, 26 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
थाना नजीबाबाद के ग्राम खैरुल्लापुर उर्फ शाहपुर निवासी सत्येंद्र कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका गांव मालन नदी के पास है। नदी का कटान रोकने के लिए काम चल रहा था। 21 जून 2020 को सुबह सात बजे नदी पर घूमने गया था। वहां उसकी गांव के रहने वाले अंकुल पुत्र बाबूराम से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस पर अंकुल ने डंडों से हमला बोल दिया, उसे बचाने उसका भाई नवनीत, अतुल, मुकुल आ गए। इस दौरान अंकुल ने नवनीत के पेट में छुरी घोंप दी। वहीं बचाव कर रहे अतुल व मुकुल को भी घायल कर दिया। नवनीत को लेकर समीपुर अस्पताल नजीबाबाद आए तो वहां पर नवनीत को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
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इस मामले में पुलिस ने अंकुल को गिरफ्तार कर उसकी निशान देही पर हत्या में प्रयुक्त छुरी बरामद की थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने नवनीत की हत्या का दोषी पाते हुए अंकुल को आजीवन कारावास, 26 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
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