अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
बिजनौर। विशेष न्यायधीश (पोक्सो एक्ट) प्रकाश प्रकाशचंद्र शुक्ला ने एक दलित लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए अर्जुन सैनी को आजीवन कारावास एवं दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से डेढ़ लाख रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह ने बताया कि थाना अफजलगढ़ में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री 17 मार्च 2016 को राजकीय इंटर कॉलेज शाहपुर जमाल में इंटर की परीक्षा देने गई थी और परीक्षा के बाद वापस नहीं लौटी। उन्होंने उसके अपहरण की आशंका जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में अर्जुन सैनी निवासी गांव दल्लीवाला को गिरफ्तार कर लड़की को बरामद किया था। लड़की ने अपने साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि की थी। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों, पीड़िता और गवाहों के बयान के आधार पर अर्जुन सैनी को पीड़ित लड़की के अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।