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Bijnor News: जलाकर गंभीर घायल करने में लाल बहादुर की जमानत याचिका निरस्त

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लाल बहादुर की जमानत याचिका निरस्त
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने मदन को जलाकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में आरोपी लाल बहादुर सैनी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
डीजीसी वरुण राजपूत के अनुसार थाना चांदपुर के गांव मिर्जापुर बकैना निवासी मुकेश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 नवंबर उसका भाई मदन सिंह सगे भाई सुदेश, मनोज त्यागी के साथ दोपहर एक बजे चांदपुर आए थे। शाम को पांच बजे सुदेश मनोज वापस आ गए। मदन सिंह चांदपुर में रह गया। उसे सूचना मिली कि भाई मदन सिंह इलाज के लिए बिजनौर अस्पताल में भर्ती है। इस पर वह अपने परिजनों के साथ बिजनौ आया। घायल मदन सिंह ने बताया कि साढ़े पांच बजे सुशील गुप्ता, लाल बहादुर सैनी उसे देशी शराब की दुकान पर ले गए। उसे शराब पिलाकर नशे की हालत में हत्या करने के इरादे से चांदपुर से गाड़ी में डालकर सिरधनी रोड बिजनौर पर ले आए। गाड़ी में उसे बेल्ट लगाकर बांध दिया और उसके ऊपर तेल तेल छिड़कर उसकी हत्या करने की इरादे से आग लगा दी। जिससे उसका चेहरा और शरीर काफी झुलस गया। गंभीर हालत में उसे बिजनौर से मेरठ भेजा गया। जिला जज ने अपराध की प्रकृति व गंभीरता को देेखते हुए लाल बहादुर की सैनी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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