बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने प्रमोद हत्याकांड में आरोपी जयवीर की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। थाना शेरकोट के ग्राम नूरपुर छिपरी निवासी तेजेंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसका भाई प्रमोद सात जनवरी 2025 की सुबह से गायब था। उसने गुमशुदगी दर्ज कराई। उसके भांजे पंकज ने बताया कि विपिन के साथ प्रमोद की उठबैठ थी। विपिन का दोस्त जयवीर एक अन्य व्यक्ति के साथ अल्हैपुर ब्लॉक के सामने स्योहारा रोड पर लगभग 2:00 बजे वैगनआर कार में प्रमोद का अपहरण कर ले जाते देखा गया है। पुलिस विवेचना में यह बात सामने आई थी कि विपिन एवं जयवीर ने मिलकर फोन करके प्रमोद को बुलाया। शराब पिलाकर उसे कार में बैठाया। गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव गड्ढे में छुपा दिया। कोर्ट ने इसे गंभीर घटना मानते हुए जयवीर की जमानत निरस्त कर दी।