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Bijnor News: महिला पर जानलेवा हमले में जावेद को आठ साल की सजा

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संवाद न्यूज एजेंसी
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बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश हनी गोयल ने एक महिला पर जानलेवा हमले का करने का दोषी पाते हुए जावेद उर्फ दुग्गी को आठ वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता क्षितिज अग्रवाल के अनुसार गांव नगला पिथौरा के निवासी हुकम सिंह ने थाना मंडावली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उनके गांव के पास साहनपुर निवासी शमशेर के आम के बाग में उसके पिता प्रेम सिंह और मां भगवंती बाग की रखवाली करते थे। तीन जून 2016 को दिन में 12 बजे उसके पिता नल से पानी लेने चले गए। इस दौरान एक भिखारी किस्म का व्यक्ति उसकी मां के पास आया और डंडे से उसकी मां भगवंती देवी को मारना पीटना शुरू कर दिया।
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पिता ने शोर मचाया तो उसने थैले से चाकू निकालकर उसकी माता पर जानलेवा हमला बोल दिया। उसकी माता के शरीर पर अनेक गंभीर चोटें आई। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने विवेचना करने के बाद जावेद उर्फ दुग्गी उर्फ अनीश निवासी साहनपुर पर भगवंती पर जानलेवा हमले का आरोपी मानते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि यह व्यक्ति महिलाओं पर ही हमला करता है। इसके विरुद्ध महिलाओं पर हमला करने के कई मामले विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर जावेद उर्फ दुग्गी को जानलेवा हमले का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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