राधिका दहेज हत्याकांड में पति की जमानत याचिका निरस्त
बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहुजा ने राधिका दहेज हत्याकांड में मृतका के पति मनोज की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
डीजीसी वरुण राजपूत के अनुसार थाना चांदपुर के लक्ष्मीघर निवासी लाल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी राधिका के प्रेम संबंध थाना कोतवाली शहर के गांव जलालपुर छोईया निवासी मनोज कुमार के साथ थी। काफी जद्दोजहद के बाद मनोज ने राधिका के साथ 23 सितंबर 2019 को शादी की थी। कुछ दिन तक राधिका के ससुरावालों ने उसे अपने घर पर रखा। बाद में पति मनोज, ससुर धर्मपाल व सास मुकेश ने राधिका से मारपीट कर और दहेज की मांग करने लगे। राधिका को बिजनौर में कमरा दिला दिया और वहां भी राधिका से मारपीट कर दहेज की मांग की जाती थी। राधिका ने कोर्ट में भरण पोषण के लिए मुकदमा दाखिल किया था। उसके बाद भी ससुराल वाले उस पर दहेज लाने का दबाव बनाते थे। चार जुलाई 2020 को राधिका का शव चूड़िया बेला रोड के पास मिली। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि दहेज की मांग को लेकर पति मनोज, ससुर धर्मपाल व सास मुकेश ने राधिका की हत्या की है।