दहेज हत्या में पति की जमानत याचिका निरस्त
बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायधीश एमपी सिंह ने रूचि दहेज हत्याकांड में मृतका के पति तुषार की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
आबिदनगर उर्फ धूंधली निवासी नितीश कुमार ने थाना नूरपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन रूचि कुमारी की शादी कबीरनगर नूरपुर में 10 फरवरी 2019 को तुषार कुमार के साथ हुई थी। शादी में 10 लाख रुपये नकद खर्च किए थे और पांच लाख रुपये का सामान दिया था। शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले कम दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते थे। शादी के बाद पता चला कि इसकी पूर्व में भी शादी हुई थी। पूर्व पत्नी से भी दहेज का मुकदमा चल रहा था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि उसकी बहन को पटना, बिहार ले जाकर मारपीट कर हत्या कर दी थी। नौ फरवरी 2021 को उसकी बहन का शरीर नूरपुर लाया गया तो ससुराल पक्ष को कोई सदस्य उसके साथ नहीं था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत पाई गई। कोर्ट ने दहेज हत्या को गंभीर अपराध मानते हुए पति तुषार की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।