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तीन भाजपा नेताओं पर 29 नवंबर को सुनवाई

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तीन भाजपा नेताओं पर 29 नवंबर को सुनवाई
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बिजनौर। एसीजेएम (एमपी एमएलए कोर्ट) अभिनव यादव की ओर से पूर्व मंत्री सहित तीन नेता के विरुद्ध जारी वारंट पर व्यक्तिगत रूप सेे नेतागण अदालत में पेश नहीं हुए। नेताओं की ओर से वारंट निरस्त करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 29 नवंबर नियत की है।
चांदपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2012 में हुए एक बवाल में भाजपा नेता अशोक कटारिया, वीर सिंह, कविता चौधरी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की थी। कविता चौधरी ने वर्ष 2014 में, अशोक कटारिया व वीर सिंह ने वर्ष 2016 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआईआर निरस्त करने की मांग की थी। हाईकोर्ट द्वारा अगली लिस्टिंग तक इनके विरुद्ध कार्रवाई को स्थगित किया था। सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्था के अनुसार एसीजेएम कोर्ट ने इन्हें हाईकोर्ट द्वारा पारित अद्यतन स्थगन ऑर्डर दाखिल करने के लिए 10 नवंबर 2022 को नोटिस दिया था। लेकिन इनकी ओर से 2017 के बाद पारित अद्यतन आदेश कोर्ट में दाखिल नहीं किया गया।
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एसीजेएम अभिनव यादव ने इस पर सुप्रीम कोर्ट के विधि व्यवस्था के अनुपालन में पूर्व मंत्री अशोक कटारिया, कविता चौधरी, वीर सिंह के विरुद्ध जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 21 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए तलब किया था। सोमवार को कोर्ट ने कविता चौधरी, अशोक कटारिया, वीर सिंह की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने वारंट निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिए हैं। व्यक्तिगत रूप से ये तीनों कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।
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