संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल जैन ने लड़की से छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकतें करने का दोषी पाते हुए हरि सिंह को तीन साल के कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी। पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से 50 हजार रुपये दिए जाने की संस्तुति की है।
शासकीय अधिवक्ता भालेंद्र सिंह राठौर के अनुसार हल्दौर निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री को हरि सिंह काफी दिनों से परेशान कर रहा था। वह लोकलाज की वजह से शांत रहा। दो फरवरी 2022 की रात्रि करीब साढ़े नौ बजे हरि सिंह ने उसके घर के सामने आकर पीड़िता को पकड़कर उसके साथ अश्लील हरकत की। शादी करने की बात कही। पीड़िता हरि सिंह से शादी नहीं करना चाहती। कोर्ट में अपने बयान में पीड़ित ने हरि सिंह द्वारा छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने की पुष्टि की। कोर्ट ने हरी सिंह को छेड़छाड़ में धारा 354 ए आईपीसी के तहत सजा सुनाई है।