संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद शुक्ला ने गोवध निवारण अधिनियम में दोषी पाते हुए 40 किलो गोमांस के साथ पकड़े गए हैदर को पांच साल के कारावास एवं तीन लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
शासकीय अधिवक्ता मुकेश चौहान के अनुसार थाना नूरपुर पुलिस को गश्त के दौरान छह नवंबर 2021 को सूचना मिली कि कस्बा नूरपुर में बेचने के लिए कुछ लोग होंडा सिटी से गोमांस ला रहे हैं। इस पर पुलिस ने कार्रवाई की और पाया कि टेरी रोड पर होंडा सिटी से प्लास्टिक का बैग निकाला जा रहा है, जिसमें गो मांस है। पुलिस ने दबिश देकर मौके से दो व्यक्तियों को पकड़ लिया, जबकि दो कार में बैठकर भाग गए। एक ने अपना नाम हैदर बताया और दूसरा नाबालिग था। यह दोनों मोहल्ला मोहम्मद नगर कस्बा नूरपुर के रहने वाले थे। उनके पास से 40 किलो गो मांस मिला।
हैदर ने बताया कि भागे व्यक्तियों में एक रईस निवासी मसीत और दूसरा फईमुद्दीन निवासी ग्राम चेहली है। इस कार से गोमांस लाया जाता है, जिसे हम बेचते हैं। पशुचिकित्सा अधिकारी मोहम्मद अहमद ने बरामद मांस के गोमांस होने की पुष्टि की। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर इस मामले में हैदर को दोषी पाते हुए पांच साल की सजा सुनाई। दोष सिद्ध नहीं होने पर रईस एवं फईमुद्दीन को बरी कर दिया।