संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। गांव तिमरपुर में हुए संघर्ष में विपिन, विमल, विनीत एवं रमेश सिंह को प्राण घातक चोट पहुंचाने का दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास और 17-17 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार ने फैसला सुनाया।
शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र पाल सिंह राजूपत के अनुसार थाना कोतवाली शहर के गांव तिमरपुर निवासी विजयपाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पुत्र मोनू और भतीजा शुभम गांव के बाहर खेत पर फसल में पानी लगा रहे थे। तभी वहां विपिन, विमल, विनीत एवं रमेश आ गए। मेढ़ को लेकर कहासुनी होने लगी। इन चारों ने मोनू और शुभम के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।
इस घटना में मोनू और शुभम को चोटें आई। इस घटना में मोनू के सिर की हड्डी टूट गई थी। शुभम के भी प्राण घातक हथियारों की चोटें आई। अदालत ने इन चारों को धारा 308, 324, 504, 506 में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।