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Bijnor News: दहेज हत्या में चार अभियुक्तों को 10-10 साल के कारावास की सजा

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बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश कमलदीप ने महिला की दहेज हत्या में पति समेत चार ससुरालियों को दोषी पाया है और दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकुल राठौर ने बताया कि अमरोहा के गांव चुचेला कलां निवासी विमलेश देवी ने थाना चांदपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि उसने अपनी बेटी अनीता की शादी सुंदर सिंह निवासी गांव हिरणाखेड़ी के साथ चार साल पहले की थी। हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया, किंतु ससुराल वाले दहेज से खुश नहीं थे। अनीता को कोई बच्चा भी नहीं हुआ, इस बात को लेकर भी ससुराल वाले उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगे और दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। 28 अप्रैल 2019 को अनीता की उसके ससुराल वालों ने गला दबाकर हत्या कर दी। मामले में मृतका के पति सुंदर सिंह, देवर प्रदीप, सास विमलेश और ससुर सोमपाल के खिलाफ प्राथमिक की दर्ज की। पुलिस ने विवेचना करते हुए दहेज हत्या के आरोप में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई के दौरान साक्ष्य और सबूत के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी पाया। अदालत मृतका के पति सुंदर सिंह, देवर प्रदीप उर्फ प्रतीक, ससुर सोमपाल और सास विमलेश को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थ दंड से भी दंडित किया है।
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