बिजनौर। एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सिविल जज अभिनव यादव ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में पूर्व परिवहन मंत्री एवं वर्तमान में मंत्री अशोक कटारिया को पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने के कारण बरी कर दिया है। चांदपुर थाने के गांव हटाई में लड़की के अपहरण के बाद बरामदगी को लेकर अशोक कटारिया पर भड़काऊ भाषण का आरोप लगा था। इस मामले में पुलिस ने अशोक कटारिया के विरुद्ध धारा 188 एवं 153ए के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी। आरोप सिद्ध नहीं होने पर कोर्ट ने अशोक कटारिया को बरी कर दिया है।