बिजनौर। जिले में खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने पर 28 मामलों में एडीएम कोर्ट ने 16 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव सिंह के अनुसार अय्यूब भोगनवाला के अधोमानक मावे के लिए 25 हजार रुपये और बेसन के लिए 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। महबूब भोगनवाला के अधोमानक दूध के लिए 25 हजार, बूंदी के लड्डू के लिए 30 हजार, रजा निवासी गनौरा कोतवाली देहात पर मावे के लिए 25 हजार, शबूर आलम शेरकोट पर अधोमानक कचरी व मिर्च पाउडर के लिए 50-50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया। वहीं दीपांकर अग्रवाल निवासी जाटान बिजनौर व पुष्प ब्रांड इंदौर पर जिंजर पाउडर में नियमों के उल्लंघन में एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। यामीन पर 20 हजार रुपये, शकील नई बस्ती बिजनौर पर एक लाख रुपये, विक्रम सेल्स बरेली तथा एसकेबी इंडस्ट्रीज इंदौर पर मिसब्रांडेड आन्टी स्वीटी सुपारी के लिए दो लाख 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इनके अलावा भी भैंस का दूध, मावा, पनीर, मिक्स दूध, सरसो तेल, नमक, नमकीन, मुनक्का आदि में अधोमानक से लेकर मिसब्रांडेड तक के मामलों में अलग-अलग अर्थदंड का निर्धारण किया गया है।