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Bijnor News: गैर इरादतन हत्या में पांच वर्ष कारावास की सजा

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संवाद न्यूज एजेंसी
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बिजनौर। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की सत्र न्यायाधीश अलका चौधरी ने मामूली कहासुनी में नरेश की गैर इरादतन हत्या करने के मामले में आरोपी खानचंद को दोषी पाया। उसे पांच वर्ष का कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से आधी धनराशि मृतक की पत्नी को देने के आदेश दिए हैं।
एडीजीसी प्रमोद कुमार शर्मा के अनुसार पूनम पत्नी नरेश कुमार निवासी गांव सिकरौंधा थाना हीमपुर दीपा ने थाने में दर्ज कराई थी। बताया था कि 27 फरवरी 2018 को उसके पति नरेश कुमार और गांव निवासी खानचंद पुत्र शौनाथ ने आम के बाग में बैठकर शराब पी। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया।
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आरोप है कि खानचंद ने उसके पति नरेश के सिर में किसी वस्तु से तेज प्रहार कर उसे घायल कर दिया था। अस्पताल में चिकित्सक ने नरेश कुमार को मृत घोषित कर दिया था। इस मामले में आरोपी खानचंद के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में न्यायाधीश अलका चौधरी ने आरोपित खानचंद को दोषी पाते हुए पांच वर्ष का कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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