बिजनौर। अपर सिविल जज ईशा त्रिपाठी ने चेक बाउंस के मामले में दोषी पाते हुए अभिषेक रजवार को एक साल तीन महीने की कैद और 10 लाख जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने में से 970000 क्षतिपूर्ति के अधीन वादी राजेश कुमार को दिए जाएंगे।
ग्राम किशनपुर आंवला निवासी राजेश कुमार ने कोर्ट में दायर वाद में कहा था कि अभिषेक रजवार निवासी मथुरा मोर ने अपनी आवश्यकता के लिए 14 अगस्त 2019 को उससे 7 लाख 70 हजार रुपये उधार लिए थे। 25 दिसंबर 2020 तक देने का वादा किया। उसने उधार की धनराशि के बदले एचडीएफसी बैंक का सात लाख सत्तर हजार रुपये का चेक 20 मार्च 2021 को दिया। चेक को जब उसने अपने एसबीआई बैंक के खाते में जमा किया तो पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण वह चेक बाउंस हो गया था।