- प्रभारी मजिस्ट्रेट धमेंद्र कुमार ने थाना धामपुर में 30 जनवरी 2022 में दर्ज कराई थी रिपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अभिनव यादव ने विगत विधानसभा चुनाव में कोरोना काल में बिना इजाजत लिए जुलूस निकालने एवं कोविड नियमों का पालन नहीं करने के आरोपों से पूर्व राज्यमंत्री मूलचंद्र चौहान सहित 18 लोगों को पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने पर दोषमुक्त कर दिया है।
प्रभारी मजिस्ट्रेट धमेंद्र कुमार ने थाना धामपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि 30 जनवरी 2022 को वह विधानसभा चुनाव के दौरान अपने साथी पुलिसकमियों और वीडियोग्राफर सुनील कुमार के साथ आरएसएम चौक की तरफ से स्योहारा रोड पर धामपुर चीनी मिल की तरफ जा रहे थे। जब वह शीला टाॅकिज चौराहे पर पहुंचे तो दोपहर डेढ़ बजे स्योहारा चुंगी तरफ से एक रैली के रूप में करीब 150 व्यक्तियों की भीड़ हाथों में बसपा पार्टी के झंडे लिए हुए जा रही थी।
पूर्व मंत्री मूलचंद चौहान, नवीन चौहान, आशु सरदार, सुरेश चौधरी, मुदित गुप्ता, नासिर, रूपचंद उर्फ पप्पू आदि बिना अनुमति रैली निकालते पाए गए। ये लोग मास्क नहीं लगाए थे और कोरोना गाइडलाइन का पालन भी नहीं कर रहे थे। धारा 144 का उल्लंघन कर संक्रमण फैला रहे थे। उनको समझाने का प्रयास किया तो नहीं माने। इस मामले में अभियोजन पक्ष पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया। अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया।